नई दिल्ली, 14 दिसंबर (Lok Paksha
)। दिल्ली उच्च न्यायालाय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की याचिका पर सुनवाई को और स्थगित नहीं किया जाएगा। इस याचिका में सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दी है।
सोरेन के एक वकील ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता को कुछ व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, लिहाजा वह चाहते हैं कि मामले की सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर अदालत ने यह टिप्पणी की। लोकपाल की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन की मांग का विरोध किया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने सोरेन के वकील की मांग पर गौर करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन स्पष्ट किया कि “आगे और स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा।”